कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी जानकारियों को समझना बेहद जरूरी है, खासकर जब बात पैसों की निकासी की आती है। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आप अपने EPF खाते से पैसा निकाल सकते हैं और इसके लिए क्या नियम-कायदे हैं।
EPF की निकासी के नियम
1. नौकरी से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्ति के बाद
यदि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह अपने EPF खाते से पैसा निकाल सकता है। इसके लिए कुछ विशेष शर्तें होती हैं जो पूर्ण होनी चाहिए।
नियम और आवश्यकताएँ:
- सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।
- यदि 2 महीने तक नई नौकरी नहीं मिलती है, तो सदस्य 75% राशि निकाल सकता है।
2. इमरजेंसी मेडिकल खर्च
किसी भी प्रकार की इमरजेंसी मेडिकल खर्च में EPF खाते से पैसा निकालने की अनुमति होती है। यह सुविधा केवल सऊंदाय सेवाओं के मामले में ही नहीं, बल्कि परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए भी उपलब्ध है।
नियम और आवश्यकताएँ:
- प्रोविडेंट फंड से 6 महीने का बेसिक वेतन या ईपीएफ खाते में मौजूद राशि का कम से कम 50% निकाला जा सकता है।
- सभी चिकित्सा दस्तावेज जमा करने होंगे।
3. बच्चों की शिक्षा या शादी
यदि किसी सदस्य को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वह EPF खाते से पैसे निकाल सकता है।
नियम और आवश्यकताएँ:
- सदस्य ने EPF खाते में कम से कम 7 साल की सदस्यता पूरी कर ली हो।
- कुल जमा का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं।
- प्रोफेशनल कोर्स या शादी के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
4. घर खरीदना या लोन का भुगतान करना
EPF खाते से पैसे निकाल कर घर की खरीदारी या लोन का भुगतान भी किया जा सकता है।
नियम और आवश्यकताएँ:
- EPF खाते में कम से कम 5 साल की सदस्यता होनी चाहिए।
- कुल जमा का 90% हिस्सा निकाला जा सकता है।
- हाउसिंग सोसाइटी या बिल्डर से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
EPF ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया
आज के डिजिटल युग में EPF खाताधारक अपना पैसा ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें यूएएन (UAN) पोर्टल का उपयोग करना होगा।
ऑनलाइन निकासी के चरण:
- UAN पोर्टल पर लॉग इन करें: सबसे पहले [UAN पोर्टल](https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर लॉग इन करें।
- क्लेम फॉर्म भरें: लॉग इन करने के बाद, ‘Online Services’ में जाकर, ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ का चयन करें।
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: क्लेम फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, क्लेम फॉर्म सबमिट करें।
- स्टेटस चेक करें: सबमिशन के बाद, आप अपने क्लेम की स्थिति यूएएन पोर्टल पर ही देख सकते हैं।
COVID-19 से संबंधित विशेष निकासी
कोरोनोवायरस महामारी के कारण सरकार ने EPF से एक विशेष निकासी की सुविधा प्रदान की थी। इसके तहत सदस्य अपने खाते से अग्रिम निकासी कर सकते हैं।
नियम और आवश्यकताएँ:
- EPF खाते में 3 महीने का बेसिक वेतन या कुल जमा का 75% हिस्सा निकाला जा सकता है।
- कोई विशेष दस्तावेज आवश्यक नहीं है।
समापन
EPF से पैसे निकालने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इन नियमों और प्रक्रियाओं को समझने से आप अपनी आवश्यक्ताओं के लिए सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप [EPFO की आधिकारिक वेबसाइट](https://www.epfindia.gov.in/) पर भी जा सकते हैं।
इस ब्लॉग को पढ़ने के लिए धन्यवाद! यदि आपको कोई सवाल है या और अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें।